इंदौर नगर निगम ने कॉलोनाइजर पर FIR दर्ज की: अवैध कॉलोनी में 23 लाख का प्लाट बेचा, शिकायत पर कार्रवाई
इंदौर नगर निगम ने अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई नागरिकों की शिकायत पर की गई, जिसमें बताया गया था कि अवैध कॉलोनी में 23 लाख रुपए का एक प्लाट बेचा गया है।
अवैध कॉलोनी पर निगम की कार्रवाई
शिकायत मिलने के बाद नगर निगम की रिमूवल गैंग ने जोन 13 के सर्वे क्रमांक 90/2, बिलावली में बन रही अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की। टीम ने कॉलोनी में बनाई गई मुरम और चूरी से बनी अवैध सड़कों को उखाड़ दिया। साथ ही, प्लाट विभाजन के लिए लगाए गए पोल और तीन अन्य निर्माणों को भी हटाया गया।
प्लाट की रजिस्ट्री लेकर पहुंचे लोग
कार्रवाई के दौरान कुछ लोग प्लाट की रजिस्ट्री लेकर पहुंचे, लेकिन नगर निगम ने अपनी कार्रवाई जारी रखी।
कॉलोनाइजर पर FIR दर्ज
नगर निगम के इंजीनियर सत्येंद्र सिंह राजपूत ने भंवरकुआं थाने में श्री विहार कॉलोनी निवासी कॉलोनाइजर रूपेंद्र शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292(सी) के तहत रूपेंद्र शर्मा पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।